कोरोना लॉकडाउन-3.0में जानिए क्या खुलेगा,क्या बंद रहेगा व ग्रीन ऑरेंज और रेड जोन का सीमांकन .
कोरोना लॉकडाउन-3.0में जानिए क्या खुलेगा,क्या बंद रहेगा व ग्रीन ऑरेंज और रेड जोन का सीमांकन
जैसा की पूर्वानुमान लगाया जा रहा था की लॉक डाउन पार्ट -3.0 भी देश वासियो को देखना पड़ सकता है , उसी आशा अनुरूप आज सरकार ने पार्ट 3 .० का अपना प्लान घोषित कर दिया। हालांकि पार्ट 3.0 पहले दो लॉक डाउन पार्ट से बहुत ज्यादा राहत भरा है ,सरकार ने पिछले 2 पार्ट के अनुभव,देश ही वर्तमान स्थिति तथा कोरोना का भारत में प्रसार व कोरोना की वर्तमान स्थिति का गहरा आकलन कर कोरोना पार्ट 3 .0की घोषणा की है, लॉक डाउन के दो भागो में केंद्र सरकार व राज्य सरकारों की मेहनत से भारत इस कोरोना महामारी को बहुत हद तक काबु में रखने में सफल रहा. उसी के परिणाम स्वरुप आज पुरे विश्व में कोरोना महामारी से निपटने में भारत बेहतर स्थिति में है ,और पुरा विश्व इस बात के लिए भारत की तारीफ कर रहा है।
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सरकार ने पुरे देश को 3 जोन में बांटा है
रेड जोन – कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र इसके अंतर्गत आते है। कोरोना प्रसार के तरीके को भी ध्यान में रख इस का वर्गीकरण किया जाता है ,उस समय एक्टिव मामलों की संख्या, पुष्ट मामलों के दोगुने होने की रफ़्तार, टेस्टिंग की संख्या और ज़िलों से मिलने वाली सर्विलांस संबंधी जानकारी पर ध्यान दिया जाता है.
ऑरेंज जोन -कोरोना संक्रमण के थोड़े मामलो वाले जिले इसके अंतर्गत आते है ,इसमें कोरोना फैलने के कारणों को भी ध्यान में रखा जाता है।
ग्रीन जोन – इस के अंतर्गत वो जिले (क्षेत्र ) आते है ,जहाँ वर्तमान में कोरोना का एक भी मामला नहीं है।
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क्षेत्र के रेड जॉन से ग्रीन जॉन में जाने के नए नियम –
गुरुवार को कैबिनेट सचिव ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा की थी। देश में अभी 130 जिले रेड जोन में, 284 आरेंज और 319 ग्रीन जोन में हैं।
कई ज़िलों में नगर पालिकाओं के अंदर मामलों में अंतर देखने को मिला है ऐसे में नए दिशा निर्देशों के तहत इस तरह के ज़िलों को दो अलग-अलग ज़ोन में बांटा गया है. एक ज़ोन उन इलाकों के लिए जो नगरपालिका के अंदर आते हैं और दूसरा ज़ोन उन इलाकों के लिए जो नगरपालिकाओं में नहीं आते. अगर नगरपालिका के बाहर वाले इलाकों में बीते 21 दिनों से कोई मामला नहीं आया होगा तो उन इलाकों को पूरे ज़िले में लागू स्टेज से एक स्टेज कम कर दिया जाएगा. कंटेमिनेटेड ज़ोन जो भी इलाके रेड और ऑरेंज ज़ोन में हैं उन्हें कंटेमिनेटेड ज़ोन के तौर पर घोषित किया गया है. इन इलाकों की घोषणा ज़िला प्रशासन करेगा. इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन यह भी सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट ज़ोन में सभी के मोबाइल में 100 प्रतिशत आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड हो. इन इलाकों में सघन सर्विलांस किया जाएगा, यहां घर-घर जाकर सर्विलांस होगा. इन इलाकों में ज़रूरी सेवाओं के अलावा किसी का प्रवेश या यहां से किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी.
लॉक डाउन3.0 में सरकार के दिशा निर्दे
- कुछ गतिविधियाँ पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है।हवाई, रेल या सड़क यात्रा की अनुमति केवल विशेष अनुमति के साथ दी जाएगी।
- पूरे देश में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान लोगों की आवाजाही रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन धारा-144 लागू कर सकता है। इस दौरान रेल, हवाई, मेट्रो, अंतरराज्यीय बस सेवाएं नहीं चलेंगे। स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल, मॉल आदि बंद रहेंगे।
- पूरे देश में 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 10 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। वे सिर्फ जरूरी काम से या फिर इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं।
- धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े जमावड़े पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगे
- रेल मंत्रालय के अनुसार, 17 मई तक सभी यात्री ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया गया। ‘श्रमिक स्पेशल ट्रेनों’ द्वारा विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों की आवाजाही जारी रहेगी। माल ढुलाई और पार्सल ट्रेन परिचालन जारी रहेगा।
- मजदूर आधारित जुट और पैकेजिंग उद्योग को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन की शर्त के साथ काम करने छूट होगी
- रेड ज़ोन में प्रतिबंधों के साथ कुछ चीज़ों में राहत दी गई है. निर्धारित कामों के लिए लोगों के बाहर निकलने की छूट होगी. चार पहिया वाहन में दो लोग और मोटरसाइकिल पर सिर्फ़ एक व्यक्ति के चलने की अनुमति होगी।
- शहरी इलाकों में औद्योगिक इकाइयों जैसे स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन और निर्यात से जुड़ी यूनिट, इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप को कुछ प्रतिबंधों के साथ छूट दी गई है. ज़रूरी सामान बनाने वाली यूनिट जिनमें दवाइयां, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल उपकरण और उनका कच्चा माल बनाने, प्रोडक्शन यूनिट और उनकी सप्लाई चेन के साथ आईटी हार्डवेयर बनाने, जूट इंडस्ट्री और पैकेजिंग मैटीरियल बनाने वाली यूनिट को भी खोलने की छूट रहेगी.
- शहरी क्षेत्रों में उन जगहों पर निर्माण की अनुमति दी गई है जहां काम करने वाले लोग पहले से मौजूद हैं और बाहर से किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है. रिन्युएबल एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों को भी छूट दी गई है.
- गैर-ज़रूरी चीज़ों से जुड़ी दुकानें मॉल, बाज़ारों और मार्केट कॉम्प्लेक्स में खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. हालांकि वो दुकानें जो बिल्कुल अलग हैं, कॉलोनी के अंदर की दुकानें, रिहाइशी कॉम्प्लेक्स में भी दुकानें खोलने की छूट होगी. इसमें ज़रूरी और ग़ैर-ज़रूरी चीज़ों से जुड़ी सभी दुकानें शामिल हैं.
- प्राइवेट ऑफिस 33 फ़ीसदी स्टाफ़ के साथ खोले जा सकते हैं, बाकी के लोगों को घर से काम करना होगा.
- सभी सरकारी दफ़्तरों में डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के सीनियर अधिकारियों के साथ खोलने की अनुमित होगी. इसके अलावा बाकी 33 फ़ीसदी स्टाफ़ को ज़रूरत के हिसाब से काम पर बुलाया जा सकता है.
- -ग्रामीण इलाके में स्थिति रेड जोन वाले जिले में में कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर पूरे जिले में सभी तरह की आर्थिक और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों की छूट होगी, जिनमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां और ईट-भट्टा शामिल हैसभी दुकानें और मॉल खुलेंगे और कृषि से जुड़ी किसी भी गतिविधि पर कोई रोक नहीं होगी।-बैंक, इंश्योरेंस समेत सभी तरह की फाइनेंशिल गतिविधियों पूरी तरह चालू रहेंगी।-आंगनबाड़ी समेत महिलाओं, विधवाओं, बुजुर्गों और बच्चे की देखभाल के लिए बने विशेष आश्रमों को काम करने की अनुमति
- ऑरेंज ज़ोन में जितनी भी गतिविधियों की मंज़ूरी रेड ज़ोन में है उसके अलावा, कैब और टैक्सी में एक ड्राइवर और एक पैसेंजर के साथ अनुमति होगी. केवल अनुमति वाली गतिविधियों के लिए ही एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाया जा सकेगा. चार पहियों वाली गाड़ी में अधिकतम दो सवारियां और एक ड्राइवर को अनुमति होगी जबकि दोपहिया वाहन में सिर्फ दो ही लोगों को अनुमति होगी.
- ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। गृह मंत्रालय के ताजा आदेश के मुताबिक, ग्रीन जोनों में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50 फीसद से ज्यादा नहीं होगी। इसी तरह बस डिपो में भी 50 फीसद से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। देश के ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे।
- 17 मई तक एक जिले से दूसरे जिले में जाने की फिलहाल कोई परमिशन नहीं मिलेगी। यदि कोई राज्य पूर्ण रूप से ग्रीन जोन में आता है तो ऐसे में वहां स्थानीय प्रशासन एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दे सकता है।
- मालवाहक गाड़ियों को आने जाने की अनुमति रहेगी. इन गाड़ियों को किसी ख़ास तरह के पास की ज़रूरत भी नहीं होगी.
- जिन गतिविधियों पर रोक लगाई गई है उनके इतर बाकी सभी तरह की गतिविधियां चालू हो सकती हैं. हालांकि राज्य सरकारें अपने मूल्यांकन के अनुसार ज़रूरत महसूस होने पर इन गतिविधियों को रोक भी सकते हैं.
- 3 मई 2020 तक लागू हुए लॉकडाउन के दिशानिर्देशों में जिन गतिविधियों को छूट मिली थी उन्हें अब किसी अलग अनुमति की आवश्यकता नहीं है