स्वास्थकर्मियो पर हमला अब गैर जमानती अपराध

                     स्वास्थ कर्मियो पर हमला अब ग़ैर जमानती अपराघ                                                  

 
 महामारी एक्ट (Epidemic  Disease Act ) ये कानुन आज से 123 साल पहले 1897 में बनाया गया था,जब भारत पर अंग्रेजो का शासन था तब बॉम्बे में प्लेग नामक महामारी फैली थी जिस पर काबू पाने के उद्देश्य से अंग्रेजो ने यह कानून बनाया था इस कानून का उद्देश्य महामारी वाली खतरनाक बिमारियों को फैलने से रोकना है Iभारत में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार महामारी एक्ट (EPIDEMIC ACT) की मदद ले रही है ।सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इसके लिए निर्देश दिया गया है Iइसी कानून में प्रावधान किया गया है की अगर लॉक डाउन में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का अगर कोई व्यक्ति उलंघन करता है ,तो उस पर भारतीय दंड संहिता ( IPC – INDIAN PENAL CODE ) की धारा 188 के तहत क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी I

                                     महामारी एक्ट में बदलाव  
मोदी सरकार ने कोरोना संकटकाल में कोरोना वारियर्स पर हो रहे हमलो को गंभीरता से लेते हुए अध्यादेश लाकर महामारी एक्ट में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है I
1.अब डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है I
2.30 दिन में जाँच पूरी कर चार्जशीट I
3.एक साल के अंदर फैसला आ जायेगा I
                                             सजा का प्रावधान         
1.मेडिकल टीम पर हमला करने पर 3 महीने से 5 साल की सजा और 50000 से 2 लाख रूपए  तक का जुर्माना ।अगर गंभीर नुक्सान  हुआ तो 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान और 1 लाख से 5 लाख रूपए है I 
2.स्वास्थ्य कर्मियों के वहां या क्लिनिक को नुकसान पहुंचाया गया तो अपराधियों से क्षतिग्रस्त की गई संपत्ति का बाजार मूल्य से दोगुना दाम मुआवजे के रूप में वसूला जायेगा ।
हाल के दिनों में देखा गया की कोरोना के मरीज़ो के इलाज में जुटे मेडिकल स्टाफ पर देश के कुछ हिस्सों में हमले की खबर सामने आई है ।इसके बाद सरकार सख्त हो गयी और अब अध्यादेश लेकर आयी है ।सरकार का एलान डॉक्टरों,नर्सों सहित आशा कार्यकर्ताओं के लिए 50 लाख का बीमा भी करवाया जायेगा । महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस अध्यादेश पर अपनी मंजुरी दे दी है ।   

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