राजस्थान प्रवासी रजिस्ट्रेशन
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pass (रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करे )
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केंद्र सरकार की राय पर राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने प्रवासी जन की तकलीफो को समझते हुए उन्हें अपने घर भेजने के लिए एक योजना का प्रारूप तैयार करने व इसके क्रियान्वन के लिए एक 19( I A S)अफसरों टीम का गठन किया है. इस टीम का कार्य अन्य राज्य सरकारों के साथ समन्वय बैठा कर राजस्थान में फसें अन्य राज्य के लोगो को उनके गंतव्य तक पहुँचाना है ,तथा जो राजस्थान के निवासी बाहर अन्य राज्यों में फसे है ,उन्हें अपने घर राज्य राजस्थान में अपने गंतव्य तक पहुँचाना है। इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है। इनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लौटे लोगो और श्रमिकों की सुचना देने की जिम्मेदारी पटवारी की होगी वह तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी को इस विषय में सूचित करेगा। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों के लिए भी व्यवस्था की गयी है।
इस सुविधा को पाने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा , जो टोल फ्री 1800-1806-127 या emitra.rajasthan.gov.in पोर्टल या rajcovidinfo Mobile App या ई मित्र कियोस्क पर करवाया जा सकता है।पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या के अनुसार सरकार उन्हें तय तिथि एवं समय पर घर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगी। इसमें अगर कोई अपने स्वयं के वाहन से जाना चाहेगा ,उसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन के वक़्त इस बात का उल्लेख करना होगा। अन्य ध्यान रखने योग्य बाते
- आपको अपने साथ पहचान पत्र रखना होगा
- राज्य की चेक पोस्ट पर आप फॉर्म 1V में अपनी सुचना देवे ,या फिर rajcovidinfo Mobile App पर भी ये सुचना दी जा सकती है।
- जिला प्रशासन को भी अपनी सुचना जरूर देवे।
- स्वास्थ्य कर्मचारीयो द्वारा पूछे जाने पर समस्त जानकारी सही सही देवे,किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी ना छुपाये।
- अपने आप को ,अपने परिवार को ,समाज और अपने क्षेत्र को बचाने के लिए 14 दिन quarantine (कुआरेंन टीन) जरूर करे। सजग रहे ,स्वस्थ रहे घर पर रहे