इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद(Gyanvapi masjid case)परिसर के कार्बन डेटिंग सहित साइंटिफिक सर्वे मामले की सुनवाई 30 नवंबर को होगी.

लक्ष्मी देवी व अन्य ने जिला अदालत वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद (gyanvapi) परिसर का कार्बन डेटिंग सहित साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग में अर्जी दाखिल की थी,जिस पर सुनवाई करते हुए 14अक्टूबर को जिला अदालत ने अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी थी की ऐसा करने से निर्माण को क्षति पहुंच सकती है।तथा सुप्रीम कोर्ट ने परिसर की यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया है.

Gyanvapi masjid case मामले में जिला न्‍यायालय के फैसले को दी गई चुनौती-
इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद(Gyanvapi masjid case)परिसर के कार्बन डेटिंग सहित साइंटिफिक सर्वे मामले की सुनवाई 30 नवंबर को होगी.
gyanvapi masjid case

Gyanvapi masjid case में कार्बन डेटिंग सहित साइंटिफिक सर्वे की याचिका जिला अदालत में खारिज होने पर इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।याचिका पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बहस करते हुए कहा की साइंटिफिक सर्वे होने पर ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग सहित अन्य धार्मिक निर्माणों की सही जानकारी मिल सकेगी।

तथा इससे यह भी पता चल सकेगा कि Gyanvapi में मिले शिवलिंग व अन्य मूर्तियां व धार्मिक वस्तुएं कितनी पुरानी है।

1 कार्बन डेटिंग सहित साइंटिफिक सर्वे पर पुरातत्व विभाग से स्थिति स्पष्ट करने को कहां

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी (gyanvapi masjid case)मस्जिद परिसर की कार्बन डेटिंग सहित साइंटिफिक सर्वे कराए जाने की मांग में दाखिल याचिका पर पुरातत्व विभाग से पूछा है कि क्या बिना क्षति पहुचाए कार्बन डेटिंग की जा सकती है।इस पर कोर्ट ने कहा कि आकार को बिना नुकसान पहुँचाये उसकी आयु का निर्धारण किया जाना जरूरी है.कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रमुख सचिव धर्मार्थ विभाग से भी जवाब मांगा है

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हलफनामा देकर स्थिति स्‍पष्‍ट करने का दिया निर्देश :

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता पंचम बिपिन बिहारी पांडेय को प्रमुख सचिव का हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया,

भारत सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख रहे अधिवक्ता मनोज सिंह ने तीन महीने का समय मांगा किंतु कोर्ट ने 30 नवंबर तक स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है

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 https://www.jagran.com/uttar-pradesh/varanasi-city-varanasi-gyanvapi-case-hearing-will-be-held-today-on-application-filed-by-swami-avimukteshwaranand-23211713.html

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